म्यूच्यूअल फंड एक ऐसा निवेश विकल्प है जो बाजार में बहुत ही लोकप्रिय है। म्यूच्यूअल फंड के फेमस होने का कारण यह है कि यह शुरूआती निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प होने के साथ साथ पुराने निवेशकों को हाई रिटर्न देकर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। म्यूच्यूअल फंड में निवेश करना दूसरे निवेश विकल्प की तुलना में कम रिस्की और काफी आसान है और यह निवेशकों को पर्याप्त लाभ देने की सम्भावना रखता है।
म्यूच्यूअल फंड में निवेश करने से पहले निवेशकों के मन में कई सवाल आते हैं जिनमें से एक सामान्य सा सवाल यह है कि क्या म्यूच्यूअल फंड टैक्स फ्री है (Kya Mutual Fund Tax Free Hai)? आज के इस लेख में हम इसी सवाल का उत्तर जानेंगे, और यह भी जानेंगे कि कौन कौन म्यूच्यूअल फंड टैक्स फ्री होते हैं?
म्यूच्यूअल फंड के टैक्स फ्री के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि म्यूच्यूअल फंड क्या हैं? तो चलिए जानते हैं कि म्यूच्यूअल फंड क्या है फिर हम जानेंगे कि क्या म्यूच्यूअल फंड टैक्स फ्री है?
म्यूच्यूअल फंड क्या है?
म्यूच्यूअल फंड्स एक तरह का निवेश करने का तरीका है जिसमें कई निवेशकों के पैसे को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और उन पैसों को विभिन्न निवेशों (पोर्टफोलियो) में लगाया जाता है। इसके जरिए निवेशक बाजार की उतार चढ़ाव के साथ आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
क्या म्यूच्यूअल फंड टैक्स फ्री है (Kya Mutual Fund Tax Free Hai)
क्या म्यूच्यूअल फंड टैक्स फ्री होता है |
वेल, म्यूच्यूअल फंड एक प्रकार का निवेश विकल्प है, इसलिए इस पर भी टैक्स लागू होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सभी म्यूच्यूअल फंड पर टैक्स लागू नहीं होता है और टैक्स म्यूच्यूअल फंड के प्रकार, निवेश के अवधि और टैक्स वहां का लागू होता है जहाँ से इसे निवेश किया गया है।
अगर आपने अपने म्यूच्यूअल फंड्स को लम्बे समय तक नहीं रखा है, तो आपको निवेश पर मिलने वाले लाभ के साथ साथ टैक्स भी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने म्यूच्यूअल फंड को लम्बे समय तक रखा, तो इस पर लगने वाला टैक्स काफी कम हो सकता है। जैसा कि आमतौर पर निवेशको के लिए निवेश के लम्बे समय तक रहने पर टैक्स में कमी मिलती है।
म्यूच्यूअल फंड पर टैक्स कैसे लगाया जाता है?
- शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG): अगर आप 1 साल से कम समय के लिए म्यूच्यूअल फंड यूनिट रखते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं, तो आपको STCG यानि शोर्ट-टर्म कैपिटल गेन देना होगा। STCG आपके आयकर स्लैब के अनुसार लगाया जाता है।
- लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG): अगर आप 1 वर्ष से अधिक समय के लिए म्यूच्यूअल फंड यूनिट रखते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं, तो आपको LTCG देना होगा। इक्विटी म्यूच्यूअल फंड पर 1 लाख रुपये तक के लाभ का LTCG टैक्स फ्री है। 1 लाख रुपये से अधिक के लाभ पर LTCG के तहत 10% का टैक्स लगाया जाता है।
टैक्स फ्री म्यूच्यूअल फंड
- इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS): ELSS एक इक्विटी म्यूच्यूअल फंड स्कीम है जो आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट प्रदान करती है। ELSS में 3 साल की लॉक-इन अवधि होती है।
- यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP): ULIP एक बीमा-सह-निवेश योजना है जो आपको टैक्स लाभ भी प्रदान करती है। ULIP में 5 साल की लॉक-इन अवधि होती है।
सारांश
ज्यादातर म्यूच्यूअल फंड्स (Mutual Funds) पर लागू होने वाला टैक्स निवेशक की आय पर आधारित होता है। अगर निवेशक की आय कम है, तो उसे कम टैक्स देना होगा और यदि निवेशक की आय अधिक है, तो उसे अधिक टैक्स देना होगा।
इसलिए, क्या म्यूच्यूअल फंड्स टैक्स फ्री होते हैं या नहीं, इसका उत्तर है कि हां, म्यूच्यूअल फंड्स पर टैक्स लागू होता है, लेकिन यह टैक्स निवेशक की आय के आधार पर होता है और लंबे समय तक निवेश करने पर यह टैक्स कम हो सकता है।
ध्यान रहे कि टैक्स नियमों में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले सोच विचार जरुर करें।
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